Tender For Providing 03 No. Diesel Operated Commercial Vehicle For The Use Of Executive Engineer, E.U.D.D.-Rajajipuram And S.D.O., E.U.D.S.D.-Rajajipuram-I & Ii Under E.U.D.D.-Rajajipuram, Central Zone, Lesa, Lucknow, Rajajipuram-Uttar Pradesh
TDR : 45594718
Tender Notice
Corrigendum Details
BOQ
Expired
Rajajipuram
Uttar Pradesh
Corrigendum : Tender For Providing 03 No. Diesel Operated Commercial Vehicle For The Use Of Executive Engineer, E.U.D.D.-Rajajipuram And S.D.O., E.U.D.S.D.-Rajajipuram-I & Ii Under E.U.D.D.-Rajajipuram, Central Zone, Lesa, Lucknow
Name of Work: “Providing 03 No. Diesel operated commercial vehicle for the use of Executive Engineer, E.U.D.D.-Rajajipuram and S.D.O., E.U.D.S.D.-Rajajipuram-I & II under E.U.D.D.-Rajajipuram, Central Zone, LESA, Lucknow\"
Sl. No.
Item Description
1
राजस्व एवं अन्य कार्यो हेतु अधिशासी अभियंता] विद्युत नगरीय वितरण खण्ड राजाजीपुरम के लिए डीजल चलित वाहन मय चालक] की आपूर्ति। ¼एक वर्ष हेतु½
2
राजस्व वसूली, उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण व अन्य राजस्व सम्बन्धी कार्यो को त्वरित गति से संचालन के लिए उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उप-खण्ड राजाजीपुरम-प्रथम हेतु 01 नग डीजल चलित वाहन मय चालक] की आपूर्ति। ¼एक वर्ष हेतु½
3
राजस्व वसूली] उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण व अन्य राजस्व सम्बन्धी कार्यो को त्वरित गति से संचालन के लिए उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उप-खण्ड राजाजीपुरम&द्वितीय हेतु 01 नग डीजल चलित वाहन मय चालक] की आपूर्ति। ¼एक वर्ष हेतु½
4
किराए पर अनुबन्धित किए गए वाहन की नियम व शर्ते:-1-वाहनों को किराए पर रखने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, म.वि.वि.नि.लि0, लखनऊ के पत्र सं0 45/म.प्र.(वित्त)/मध्यॉचल/कैम्प दिनांक 31-8-2010 एवं 274/प्रनि/म0वि0वि0नि0लि0/अधि0अभि0/मु0 दिनांक 27-11-2018 द्वारा दिए गए निर्देशो का अनुपालन आवश्यक होगा।2-वाहन लेसा सीमा के अर्न्तगत उपयोग किया जाएगा।3-गाड़ी मे मोबिल आयल उसका रखरखाव समस्त टैक्स व ड्राईवर गाड़ी के स्वामी द्वारा दिया जाएगा।4-वाहन से दुर्धटना व किसी भी प्रकार की क्षति हॉनि व दुर्घटना आदि से विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।5-वाहन की लॉग बुक बनाई जाएगी जिसमें चली गई दूरी व भराए गए डीजल का विवरण अंकित होग, लॉग बुक सम्बन्धित विवरण अवर अभियंता द्वारा मैन्टेण्ड की जाएगी तथा सत्यापन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियंता द्वारा किया जाएगा।6-यदि वाहन/आकस्मिक ब्रेक डाउन मे आ जाता है तो अधिकतम 6 घण्टे के अन्दर एजेन्सी/वाहन स्वामी को दूसरा वाहन वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति मे किसी अन्य एजेन्सी से वाहन किराए पर ले लिया जाएगा एवं सम्बन्धित किराया राशि की कटौती आपके भुगतान से डेढ गुना के हिसाब से काट ली जाएगी।7-जिस अधिकारी से वाहन सम्बन्धित रहेगा उसके द्वारा वाहन के उपयोग दिवस का विवरण देने के पश्चात ही किराया देना सम्भव होगा।8-अनुबन्धित वाहन कार/जीप का पंजीकरण वाणिज्यिक होना चाहिए तथा इसका माइलेज क्रमशः 12 कि0मी0 से कम नही होना चाहिए।9-वाहन स्वामी द्वारा वाहन को उपखण्ड/खण्ड पर प्रतिदिन उनकी आवश्यकता के अनुसार समय से उपलब्ध कराना होगा।10-वाहन स्वामी को जीप के ऊपर सीढी रखने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।11-प्रत्येक माह मे एक दिन कार/जीप की मरम्मत सर्विसिंग इत्यादि हेतु अवकाश दिया जाएगा।12-अनुबन्ध पर रखे जाने वाले वाहन कार/जीप निर्मित वर्ष लागू वित्तीय वर्ष से 03 वर्ष से ज्यादा पुराना न हो।13- निविदादाता/एजेन्सी द्वारा वाहन के समस्त प्रपत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।14-वाहन को किराए पर लेने का अनुबन्ध किसी भी दिन बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। 15-वाहन का बीमा प्रति वर्ष होना चाहिए।16-वाहन चालक के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स होना चाहिए एवं चालक का बीमा होना चाहिए।17-निविदादाता को जी0एस0टी0 निर्णित दरो से अतिरिक्त देय होगा।
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